मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान :- पूरी जानकारी

मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है?

दोस्तों राजस्थान में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने,उनके गिरते स्वास्थ्य के प्रति लोगो को सचेत करने ,बालिकाओ के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने , तथा बालिकाओ के शेक्षिक स्थिति में सुधार करने के लिए  मुख्यमंत्री राजश्री योजना  का शुभारंभ किया गया है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का शुभारंभ

दोस्तों मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा 2016-17 के बजट में की गई। इस योजना का शुभारंभ 1 जून 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्दरा राजे जी ने किया। इस योजना को मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी  योजना के स्थान पर प्रारम्भ किया गया।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए योग्यता / पात्रता

  • 31 मई 2016 के मध्यरात्रि के बाद जन्म लेने वाली बालिकाए।
  • बालिकाओ का जन्म राजकीय अस्पताल अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त सूचिबद्द निजी अस्पताल में होना चाहिये।
  • इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम 2 बालिकाओ को मिल सकता है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए आवश्यक शर्ते

  • मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम 2 बालिकाओ को मिल सकता है।
  • योजना के अंर्तगत प्रथम तथा द्धितीय बालिका  की प्रथम तथा द्धितीय किश्त का भुकतान तो दोनो बालिकाओ को किया जाएगा लेकिन अगर माता- पिता के तीसरी संतान क़े रूप में बालिका का जन्म होता है तो शेष किस्तो का भुकतान नही किया जाएगा तथा उन्हें इस योजना से बहार कर दिया जाएगा।
  • इस योजना के अंर्तगत प्रथम तथा द्धितीय बालिका की प्रथम तथा द्धितीय किश्त का भुकतान का लाभ प्राप्त कर चुकी बालिकाओ में से किसी एक की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो पुनः इसके बाद जन्म लेनी वाली बालिका को इस  योजना का पूरा लाभ देते हुए सभी किस्तो का भुकतान तय समय पर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • जननी / ममता कार्ड  जो राजकीय हॉस्पिटल अथवा राजस्थान सरकार द्वारा सूचिबद्द निजी प्राप्त किया हो ।
  • आधार कार्ड (माता-पिता दोनो का)
  • जनआधार कार्ड
  • बैंक की पासबुक
  • मूलनिवास प्रमाण पत्र
  • जच्चा-बच्चा (माँ और बच्चा) का स्वास्थ्य कार्ड
  • MCP कार्ड (मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड
  • ★1 वर्ष बाद टीकाकरण प्रमाण पत्र
  • ★प्रथम बार विद्यालय में प्रवेश लेने पर प्रवेश प्रमाण पत्र
  • ★ बालिका की पांचवी कक्षा की अंकतालिका
  • ★बलिका की दसवीं की अंकतालिका
  • ★बालिका की बाहरवी की अंकतालिका

नोट :- ★ यह दस्तावेज प्रारम्भ में आवेदन करने के लिए आवश्यक नही है इन्हें इनकी आवश्यकता के अनुसार अपलोड किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ

दोस्तों मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंर्तगत बालिका के माता- पिता / बालिका को 50000₹ के लाभ का भुकतान 6 किस्तो में निम्नानुसार किया जाएगा ।

  • बालिका का राजकीय हॉस्पिटल अथवा राजस्थान सरकार द्वारा सूचिबद्द निजी हॉस्पिटल में जन्म में लेने पर माँ और बच्चे को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2500₹ की राशि का भुकतान किया जाएगा । यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अतिरिक्त देय होगी।
  • बालिका की 1 वर्ष पूर्ण होने तथा टीकाकरण के बाद बालिका को 2500 ₹ की राशि जा भुकतान किया जाएगा।
  • बालिका के द्वारा किसी राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 4000₹ राशि का भुकतान किया जाएगा।
  • बालिका के द्वारा किसी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6में प्रवेश लेने पर 5000₹ राशि का भुकतान बालिका के नाम किया जाएगा।
  • बालिका के द्वारा किसी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11000₹ राशि का भुकतान बालिका के नाम किया जाएगा।
  • बालिका के द्वारा किसी राजकीय विद्यालय से 12 वी कक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिका के नाम 25000₹ की राशि का भुकतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के उद्देश्य

  • बालिकाओ के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना
  • बालिकाओ और महिलाओं के प्रति समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना
  • बालिकाओ और महिलाओं के प्रति समाज में फैली असमानता को दूर कर समानता बैठाना।
  • बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना ।
  • बालिकाओ के शैक्षिणिक स्तर में सुधार करना ।
  • बालिकाओ के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना ।
  • बालिकाओ के साथ लालन -पालन में हो रहे लिंगिय भेदभाव को रोकना।
  • वर्तमान में शिशु लिगांनुपात में सुधार करना।
  • विद्यालय में बालिका नामांकन को बढाना तथा बालिकाओ का विद्यालय में पूरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जागरूक करना।

क्या मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ राजस्थान से बहार के व्यक्तियों को भी मिलेगा?

दोस्तों मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही मिलेगा राजस्थान से बहार के व्यक्तियों ( अन्य राज्य के व्यक्तियों) को इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

इस योजना के अंतर्गत अगर कोई महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हे और जिसने राजस्थान से बाहर अन्य किसी राज्य के राजकीय अथवा वहां की सरकार द्वारा सूचिबद्द निजी अस्पताल में बालिका को जन्म दिया है तो वह इस योजना के लिये पूर्णत योग्य होगी और उसे इस योजना को पूरा लाभ दिया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत अगर कोई महिला जो राजस्थान की मूल निवासी नही हे अथवा किसी अन्य राज्य की मूल निवासी है और जिसने राजस्थान में स्थित राजकीय अथवा सरकार द्वारा सूचिबद्द निजी अस्पताल में बालिका को जन्म दिया है तो वह इस योजना के लिये योग्य नही होगी और उसे इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए आवेदन

दोस्तों इस योजना में प्रथम तथा द्वितीय क़िस्त के भुकतान का लाभ जननी सुरक्षा योजना के साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हॉस्पिटल से आये आवेदन के साथ ही कर दिया जाएगा।

अन्य किस्तो के भुकतान का लाभ लेने क लियेे सम्बंधित विद्यालय से प्राप्त उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका को ई- मित्र अथवा इस योजना की अधिकाधिक वेबसाइट https://wcd.rajasthan.gov.in/content/wcd-cms/hi/dwe-home-page/schemes-and-services/mry.html पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए हेल्पलाइन न.

दोस्तों सरकार के द्वारा इस योजना को जन जन तक पहुचाने तथा लोगों को इस योजना से समन्धित समाधान के लिए हेल्पलाइन न. जारी किया गया है। इस योजना के लिए टोल फ्री न. 1412716452 है आप इस योजना से समन्धित कोई समस्या होने पर इस टोल फ्री न. पर कॉल कर सकते है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना की और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक वेबसाइट https://wcd.rajasthan.gov.in/content/wcd-cms/hi/dwe-home-page/schemes-and-services/mry.html पर विजिट करे।

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