पालनहार योजना राजस्थान  –  पूरी जानकारी

पालनहार योजना क्या है?

दोस्तों पालनहार योजना के अंतर्गत राजस्थान में विधवा , अनाथ, विकलाँग, कुष्ट रोग, एड्स रोग से पीड़ित आदि श्रेणी के बच्चे  जिनको शिक्षा, स्वस्थ्य भोजन ,वस्त्र आदि मुलभुत आवश्यकताओ के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है।

पालनहार योजना का शुभारंभ

दोस्तों पालनहार योजना का शुभारंभ 8 अगस्त 2005 को मुख्यमंत्री वसुन्दरा राजे द्वारा अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों  के पालनहार के लिए प्रारम्भ किया गया था ।

समय के साथ इस योजना में विभिन्न श्रेणी के बालको को भी शामिल किया गया है।जिसका विस्तृत विवरण आगे दिया गया है।

पालनहार योजना के योग्यता / पात्रता

पालनहार योजना के अंतर्गत निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के बच्चो को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।जो निम्न प्रकार हे-

  • अनाथ बच्चे
  • अदालत द्वारा कारावास प्राप्त माता- पिता की संतान
  • विधवा के पुत्र
  • नाता जाने वाली महिला की संतान
  • तलाकशुदा महिला की संतान
  • विधवा पुनर्विवाह महिला की संतान
  • एड्स रोग पीड़ित माता – पिता के बच्चे
  • विकलांग माता-पिता के बच्चे
  • कुष्ट रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे।

पालनहार योजना का लाभ

पालनहार योजना के अंतर्गत योग्य/पात्र बच्चो को निम्नानुसार इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

  • अनाथ बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकन करवाने पर उन्हें 500₹ की राशि का भुकतान प्रति माह किया जाएगा । तथा कक्षा 6 में प्रवेश लेने से लेकर 12 वी कक्षा उत्तीर्ण करने/18 वर्ष की आयु जों पहले हो तक 1000₹ राशि का भुकतान किया जाएगा। अनाथ बच्चों को  स्कूल बैग किताबो कपडे आदि के लिए प्रति वर्ष 2000₹ की राशि का भुकतान अलग से किया जाएगा।
  • अनाथ बच्चों को छोड़कर शेष अन्य श्रेणी के बालको का  आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकन करवाने पर उन्हें 500₹ की राशि का भुकतान प्रति माह किया जाएगा । तथा कक्षा 6 में प्रवेश लेने से लेकर 12 वी कक्षा उत्तीर्ण करने/18 वर्ष की आयु जों पहले हो तक 1000₹ राशि का भुकतान किया जाएगा । 

पालनहार योजना के लिये आवश्यक दस्तावेज

दोस्तों पालनहार योजना का लाभ लेने के निम्न दस्तावेज आवश्यक है-

  • अनाथ बच्चों के माता – पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • विधवा के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • तलाकशुदा का प्रमाण पत्र
  • विधवा पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र
  • बालक के माता-पिता का विकलांग प्रमाण पत्र
  • ★बालक और पालनहार का आधार कार्ड
  • ★मूलनिवास प्रमाण पत्र
  • ★पालनहार का बच्चे के पालन पोषण का स्व घोषणा पत्र
  • अन्य जो जिस श्रेणी से लाभ के पात्र वह उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे
  • ★ नोट :- यह आवश्यक दस्तावेज हे ।बाकि दस्तावेज जो जिस श्रेणी से लाभ के पात्र वह उसी का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करे।

पालनहार योजना के लिये आवश्यक शर्ते

  • पालनहार योजना का लाभ अनाथ बच्चो को सभी को मिलेगा।
  • अन्य श्रेणी के एक परिवार की अधिकतम 3 सन्तानो को इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • इस योजना के पात्र बच्चो के परिवार की आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नही होनी चाहिए।

पालनहार योजना के उद्देश्य

  • पालनहार योजना का उद्देश्य अनाथ, विधवा , तलाकशुदा आदि श्रेणी के बच्चों की निम्न अवस्था से बहार निकालकर उन्हे सबल प्रदान करना हे।
  • इन श्रेणी के बालको की शिक्षा की व्यवस्था करना।
  • इन श्रेणी के बालको के स्वास्थ्य में सुधार करना
  • इन श्रेणी के बालक मूलभूत आवश्यकता के लिये निम्न श्रेणी के काम करने लग जाते हे तथा उनकी पढाई बीच में छूट जाती है ।सरकार द्वारा इन श्रेणी के बालको को अनुदान देकर इन्हे सबल प्रदान करना हैं
  • इन श्रेणी के बालको की मुलभुत आवश्यकताओ की पूर्ति करना।

पालनहार योजना के लिये आवेदन

दोस्तों पालनहार योजना के आवेदन के लिए ई- मित्र पर जाकर आवेदन किया जा सकता हैं।।  तथा इसकी अधिकाधिक वेबसाइट https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/palanhaar/index.html और जाकर आवेदन किया जा सकता हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका को अधिकाधिक वेबसाइट पर जाकर अपलोड किया जाता है।

क्या राजस्थान से बहार के व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा?

दोस्तों यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही हे। इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी की ही मिलेगा।

पालनहार योजना के लिये टोल फ्री न.

दोस्तों पालनहार योजना से सम्बंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा टोल फ्री न. जारी कर दिया है।इस योजना का टोल फ्री न. है- 1412226604 ।

पालनहार योजना की और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक वेबसाइट https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/palanhaar/index.html पर जाकर प्राप्त की जा सकती है।

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